महिला से छेड़छाड़ करने वाले की जमानत निरस्त
हत्या के आरोपियों की जमानत खरिज..
तेजगढ़ थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपियों की जमानत को भी माननीय कोर्ट ने खरिज कर दिया गया है। फरियादी राजू अहिरवार ग्राम सागोनी की खेती व अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की खेती एक दूसरे से लगी हुई है दोनों अपने-अपने चीरा मेड पर लगाए हुए हैं। घटना दिनांक 26 जुलाई 2020 को फरियादी के भाई ने अभियुक्त सुरेंद्र का लकड़ी वाला चीरा थोड़ा लफा दिया, जिससे दोनों का शाम को विवाद हो गया। रात करीब साढ़े 9 बजे फरियादी, फरियादी का भाई भगवान दास, दुर्गेश अहिरवार पंचम अहिरवार, विनोद अहिरवार रविदास चबूतरे के पास बैठे थे, तभी वहां पर अभियुक्त सुरेंद्र सिंह अन्य अभियुक्तों के साथ हाथ में कुल्हाड़ी लिए आ गया और फरियादी के भाई को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी के भाई भगवान दास ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने फरियादी के भाई भगवान दास के सर पर कुल्हाड़ी मार दी तथा अन्य अभियुक्तगणों ने लाठी से फरियादी के भाई के साथ मारपीट कर दी जिससे उसे शरीर में कई जगह चोटें लगी फरियादी द्वारा बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी लाठियों से मारपीट की गई, जिससे उसे माथे में कमर में बाई तरफ दाहिने कंधे में चोट आई। अभियुक्त गणों द्वारा की गई मारपीट से फरियादी के भाई भगवान दास की मृत्यु हो गई।
दमोह। न्यायालय श्रीमान राजीव पटेल जेएमएफसी पथरिया थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 496-20 अभियुक्त मुन्नी उर्फ गोवर्धन कुर्मी पुत्र लच्छू कुर्मी निवासी ग्राम केवलारी 48 वर्ष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पैरवी करता सुश्री आभा जैन एडीपीओ ने बताया कि घटना दिनांक 18 जून 2020 को फरियादी ग्राम केवलारी में अपने घर के अंदर दहलान में बैठी थी सभी अभियुक्त उसके घर के अंदर घुसा और बुरी नीयत से फरियादी का दाहिना हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींचने फरियादी द्वारा विरोध करने पर फरियादी के दाहिने हाथ की कांच की चूड़ियां टूट गई और हाथ में चोट लग कर खून निकलने लगा फरियादी, अभियुक्त से छूट कर दूर जा रही थी। तो अभियुक्त ने फरियादी का ब्लाउज पकड़ कर खींच दिया जो कि फट गया, अभियुक्त, फरियादी को रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था।फरियादी ने थाना पथरिया में अभियुक्त के विरुद्ध लिखित आवेदन पेश किया जिसके आधार पर अभियुक्त मुन्नी उर्फ गोवर्धन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई तथा धारा 452 ,354, 323 ,506 बी भारतीय दंड विधि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की ओर से थाना पथरिया न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई ।अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ आभा जैन द्वारा की गई।
हत्या के आरोपियों की जमानत खरिज..
तेजगढ़ थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपियों की जमानत को भी माननीय कोर्ट ने खरिज कर दिया गया है। फरियादी राजू अहिरवार ग्राम सागोनी की खेती व अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की खेती एक दूसरे से लगी हुई है दोनों अपने-अपने चीरा मेड पर लगाए हुए हैं। घटना दिनांक 26 जुलाई 2020 को फरियादी के भाई ने अभियुक्त सुरेंद्र का लकड़ी वाला चीरा थोड़ा लफा दिया, जिससे दोनों का शाम को विवाद हो गया। रात करीब साढ़े 9 बजे फरियादी, फरियादी का भाई भगवान दास, दुर्गेश अहिरवार पंचम अहिरवार, विनोद अहिरवार रविदास चबूतरे के पास बैठे थे, तभी वहां पर अभियुक्त सुरेंद्र सिंह अन्य अभियुक्तों के साथ हाथ में कुल्हाड़ी लिए आ गया और फरियादी के भाई को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी के भाई भगवान दास ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त सुरेंद्र सिंह ने फरियादी के भाई भगवान दास के सर पर कुल्हाड़ी मार दी तथा अन्य अभियुक्तगणों ने लाठी से फरियादी के भाई के साथ मारपीट कर दी जिससे उसे शरीर में कई जगह चोटें लगी फरियादी द्वारा बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी लाठियों से मारपीट की गई, जिससे उसे माथे में कमर में बाई तरफ दाहिने कंधे में चोट आई। अभियुक्त गणों द्वारा की गई मारपीट से फरियादी के भाई भगवान दास की मृत्यु हो गई।
फरियादी ने अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना तेजगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई और थाना-तेजगढ द्वारा धारा 302, 307, 147, 148, 323, 294 ताहि और 3(2)(अ), 3(2)(ट।) एससी एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगणों की ओर से तेंदूखेड़ा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अभियुक्त गण की जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा की गई ।

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