छेड-छाड करने वाले की जमानत खारिज..
दमोह। न्यायालय श्रीमान राजीव पटेल जेएमएफसी पथरिया कोर्ट द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिससे अभियुक्त सुनील अहिरवार पुत्र जालम अहिरवार उम्र 33 वर्ष निवासी जगथर थाना पथरिया को फिलाहल जेल में ही रहना पड़ेगा।एडीपीओ पथरिया सुश्री आभा जैन ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त 2020 को ग्राम-जगथर में फरियादी अपने घर पर खाना बना कर बैठी थी, तभी उसका पड़ोसी सुनील उसके घर के अंदर घुस आया और फरियादिया को पीछे से पकड़ लिया, फरियादिया ने छुडाने के प्रयास में अभियुक्त सुनील के नाखून फरियादिन के दोनों हाथों में खरोंच आ गई थी। फरियादिया के चिल्लाने पर अभियुक्त सुनील ने अपने पेंट की जेब से चाकू निकाल लिया और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बारदात के बाद फरियादिया ने थाना पथरिया में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी। जिस पर अभियुक्त सुनील के विरुद्ध धारा 452, 354, 354क, 323 ,506बी भारतीय दंड विधि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अभियुक्त की ओर से पथरिया न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर पथरिया न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस एडीपीओ सुश्री आभा जैन द्वारा की गई।

0 Comments