होम आइसोलेशन की व्यवस्था चयनित रूप से
जिले से आज 21 कोरोना योद्धा हुये डिस्चार्ज
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी के निर्देश पर होम आईसोलेशन हेतु चैक लिस्ट जारी की गई हैं, इसके अनुसार एक निर्धारित फार्मेट तैयार किया गया है, जिसमें रोगी का नाम, उम्र, मोबाईल नबंर, पूरा पता तथा रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका मोबाईल नबंर देना होगा।
इस सबंध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार चैक बिंदू इस प्रकार हैं। मरीज लक्ष्ण रहितध् पूर्व रोग सूचकध् अतिमंद, उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार तापमान 100 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार एसपीओ-2 लेबल 95 प्रतिशत से कम होने पर अनुमति नही होगी। साथ ही यदि मरीज को एचआईव्ही, ट्रासंप्लाइट, रेसीपेंट्स, कैंसर थैरपी है तो अनुमति नही होगी। साथ ही यदि मरीज को दीर्घ कालिक रोग जैसे हाईपरटेशन, डायबिटीज, हार्टडिसीज, क्रॉनिक, लंग, लीबर, किडनी आदि डिसीसज होने पर अनुमति नही होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि टैम्प्रेचर, पल्स रेट, एसपीओ-2, की रिकार्डिंग की सुविधा ना होने पर अनुमति नही होगी और घर पर प्रथक कक्ष एवं शौचालय की उपलब्धता ना होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार देखभाल कर्ता के पास एंड्राईड मोबाइल एवं आरोग्य सेतु एप उपलब्ध होना चाहिए। एक बात और स्पष्ट की गई है कि कोविड-19 पुष्ट केस द्वारा होम आईसोलेशन सबंधी वचन पत्र ना भरने पर अनुमति नही होगी। इसके आलावा अन्य जानकारी यथा जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम, फार्म भरने का नाम आदि शामिल है।
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने कोरोना वायरस के सबंध में आयोजित बैठक में कहा है कि जिले में होम आईसोलेशन की व्यवस्था शासन के निर्देशों के अनुसार चयनित रूप से प्रारंभ की जायें। उन्होंने कहा है कि होम आईसोलेशन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निर्धारित चैक लिस्ट तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि होम आईसोलेशन की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर की जा सकें।श्री राठी गत दिवस कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि अभी जिले में सामान्य रूप से मरीजों को कोविड केयर सेंटर में ही शिफ्ट किया जायें, परन्तु विशेष परिस्थितियों मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होम आईसोलेशन की अनुमति जारी हेतु अधिकृत किया हैं। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत जिस घर से मरीज निकला हैं अब उस परिवार को संस्थागत की जगह होम कोरीनटीन किया जा रहा हैं। अभी यह व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज के परिजनों को संस्थागत कोरोन्टीन ही किया जा रहा हैं।
जिले से आज 21 कोरोना योद्धा हुये डिस्चार्ज
दमोह। जिले के लिए अच्छी खबर है कि आज 21 कोरोना योद्धा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व बुलंद हौसले के साथ कोरोना को हरा कर अपने घरों की ओर रवाना हुये। जिला प्रशासन के बेहतर प्रयासों और स्वास्थ्य विभाग की कढी मेहनत के साथ ही कोरोना सक्रंमित मरीजों की दृढ इच्छा शक्ति से यह सभंव हो रहा हैं। स्वस्थ्य हुये व्यक्तियों ने कहा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके उपचार की समुचित व्यवस्थाए की गई और उनका समुचित ध्यान रखा गया।
जिले के कोविड केयर सेंटरों से लगातार खुशियों का सिलसिला जारी हैं, आज पथरिया कोविड केयर सेंटर से 04, हिण्डोरिया कोविड केयर सेंटर से 02, डीसीएससी वार्ड दमोह से 07 एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज दमोह से 08 कोरोना योद्धा स्वस्थ्य होकर अपने घर को रवाना हुये। इस प्रकार आज 21 कोरोना योद्धाओं को डिस्चार्ज किया गया।होम आईसोलेशन हेतु चैक लिस्ट जारी-
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी के निर्देश पर होम आईसोलेशन हेतु चैक लिस्ट जारी की गई हैं, इसके अनुसार एक निर्धारित फार्मेट तैयार किया गया है, जिसमें रोगी का नाम, उम्र, मोबाईल नबंर, पूरा पता तथा रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका मोबाईल नबंर देना होगा।
इस सबंध मे प्राप्त जानकारी के अनुसार चैक बिंदू इस प्रकार हैं। मरीज लक्ष्ण रहितध् पूर्व रोग सूचकध् अतिमंद, उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार तापमान 100 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार एसपीओ-2 लेबल 95 प्रतिशत से कम होने पर अनुमति नही होगी। साथ ही यदि मरीज को एचआईव्ही, ट्रासंप्लाइट, रेसीपेंट्स, कैंसर थैरपी है तो अनुमति नही होगी। साथ ही यदि मरीज को दीर्घ कालिक रोग जैसे हाईपरटेशन, डायबिटीज, हार्टडिसीज, क्रॉनिक, लंग, लीबर, किडनी आदि डिसीसज होने पर अनुमति नही होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि टैम्प्रेचर, पल्स रेट, एसपीओ-2, की रिकार्डिंग की सुविधा ना होने पर अनुमति नही होगी और घर पर प्रथक कक्ष एवं शौचालय की उपलब्धता ना होने पर अनुमति नही होगी। इसी प्रकार देखभाल कर्ता के पास एंड्राईड मोबाइल एवं आरोग्य सेतु एप उपलब्ध होना चाहिए। एक बात और स्पष्ट की गई है कि कोविड-19 पुष्ट केस द्वारा होम आईसोलेशन सबंधी वचन पत्र ना भरने पर अनुमति नही होगी। इसके आलावा अन्य जानकारी यथा जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम, फार्म भरने का नाम आदि शामिल है।
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कुछ भी करलो साहब ये दमोह वाले नहीं समझेंगे
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