लॉक डाउन में नगरपालिका करा रही सेनेटाइजेसन कार्य
शनिवार सुबह एसडीएम श्री गगन विसेन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री कपिल खरे, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जावेद खान की मौजूदगी में घंटाघर से सभी वाहनों को शहर के प्रमुख मार्गों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मी मौजूद रहे।
क्वांरेन्टाइन किये गये लोगो से शपथ पत्र भरवाये गये
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत संस्थागत क्वांरेन्टाइन एवं घर में क्वांरेन्टाइन किये गये लोगों के घरों का निरीक्षण करने दल का गठन किया गया है, इस दल में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रदीप कुमार राय, सहायक संचालक महिला सशाक्तिकरण अधिकारी श्री संजीव कुमार मिश्रा, जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर श्री ऋषि अहिरवार, नगर निरीक्षक सुश्री इन्द्रा ठाकुर, आरक्षक राजेन्द्र दुबे है शामिल किये गये है
इस दल के द्वारा कन्टेंटमेन्ट क्षेत्र महावीर वार्ड, फुटेरा वार्ड 02 , फुटेरा वार्ड न. 04 कछियाना मोहल्ला, श्रीवास्तव कालोनी एवं बफर जोन में निरीक्षण किया गया, लोगो को घर में रूकने की सलाह दी गई एवं क्वांरेन्टाइन किये गये लोगो से शपथ पत्र भरवाये गये, इसके अलावा होम क्वांरेन्टीन के निर्देशो का पालन न करने पर 2000ध्- जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गईं।
नया बाजार में होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य
दमोह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये नया बाजार नंबर 01 (महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-17 ) दमोह नगर में पाये गये कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के घर को म्चपबमदजमत घोषित करते नया बाजार नंबर 01 (महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-17 ) दमोह नगर के एरिया व इससे लगे संजय सेठ से श्रेयांश लहरी (कीर्ति ड्रेसेस) तक तक 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया है।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु इसीडेट कमाण्डर श्री दिनेश असाटी राजस्व निरीक्षण नजूल मो.न. 9826377005, पुलिस अधिकारी श्री विक्रम दांगी उपनिरीक्षक मो.नं. 7000332802, नगर पालिका से श्री मोहन वैद्य सहा. राजस्व निरीक्षक मो.नं. 8319047339 को गठित दल में शामिल किया गया है।
रक्षाबंधन के लिये तहसील ग्राउण्ड में खोंल सकेंगे दुकानें
दमोह। कोविड-19 कोरोनावायरस की रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी के निर्देशानुसार शनिवार एवं रविवार को 2 दिन का पूर्ण लॉक डाउन किया गया है। इसी को लेकर विशेष अभियान के तहत नगर पालिका दमोह द्वारा शहर के प्रमुख मार्गो में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिसमें नपा द्वारा दो फायर बिग्रेड, दो टैंकर एवं दो टिपर के माध्यम से कार्य किया गया।एसडीएम गगन विसेन ने बताया कि प्रशासन द्वारा 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है जिसके तहत सड़कों पर लोग नहीं निकलेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे, इससे सैनिटाइजेशन का कार्य आसानी से हो जाएगा।मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे ने बताया शहर में जितने भी कंटेंमेंट जोन बनाये गए है उन जगहों पर सेनेटाइजेसन का कार्य कराया जा रहा है।
शनिवार सुबह एसडीएम श्री गगन विसेन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री कपिल खरे, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जावेद खान की मौजूदगी में घंटाघर से सभी वाहनों को शहर के प्रमुख मार्गों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मी मौजूद रहे।
क्वांरेन्टाइन किये गये लोगो से शपथ पत्र भरवाये गये
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत संस्थागत क्वांरेन्टाइन एवं घर में क्वांरेन्टाइन किये गये लोगों के घरों का निरीक्षण करने दल का गठन किया गया है, इस दल में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रदीप कुमार राय, सहायक संचालक महिला सशाक्तिकरण अधिकारी श्री संजीव कुमार मिश्रा, जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर श्री ऋषि अहिरवार, नगर निरीक्षक सुश्री इन्द्रा ठाकुर, आरक्षक राजेन्द्र दुबे है शामिल किये गये है
इस दल के द्वारा कन्टेंटमेन्ट क्षेत्र महावीर वार्ड, फुटेरा वार्ड 02 , फुटेरा वार्ड न. 04 कछियाना मोहल्ला, श्रीवास्तव कालोनी एवं बफर जोन में निरीक्षण किया गया, लोगो को घर में रूकने की सलाह दी गई एवं क्वांरेन्टाइन किये गये लोगो से शपथ पत्र भरवाये गये, इसके अलावा होम क्वांरेन्टीन के निर्देशो का पालन न करने पर 2000ध्- जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गईं।
नया बाजार में होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य
दमोह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये नया बाजार नंबर 01 (महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-17 ) दमोह नगर में पाये गये कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के घर को म्चपबमदजमत घोषित करते नया बाजार नंबर 01 (महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक-17 ) दमोह नगर के एरिया व इससे लगे संजय सेठ से श्रेयांश लहरी (कीर्ति ड्रेसेस) तक तक 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया है।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु इसीडेट कमाण्डर श्री दिनेश असाटी राजस्व निरीक्षण नजूल मो.न. 9826377005, पुलिस अधिकारी श्री विक्रम दांगी उपनिरीक्षक मो.नं. 7000332802, नगर पालिका से श्री मोहन वैद्य सहा. राजस्व निरीक्षक मो.नं. 8319047339 को गठित दल में शामिल किया गया है।
रक्षाबंधन के लिये तहसील ग्राउण्ड में खोंल सकेंगे दुकानें
दमोह। अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह श्री गगन बिसेन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरें की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आगामी रक्षाबंधन पर्व के लिये राखी विक्रय (व्यापारी हाथ ठेले) हेतु स्थानीय तहसील ग्राउण्ड को चिन्हित किया जाता है। स्थानीय तहसील ग्राउण्ड पर राखी विक्रय हेतु निर्धारित शर्तो का पालन अनिवार्य रहेगा, जिसमें तहसील ग्राउण्ड पर क्रेता-विक्रेता को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा साथ ही व्यापारी तहसील ग्राउण्ड में सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक दुकानें खोंल सकेंगे। अभिजीत जैन की रिपोर्ट
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