अपहरण और बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज
दिनांक 15 जून को पीड़िता को आरोपी सुरेश दमोह छोड़ कर भाग गया। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए धारा 164 के कथन के आधार पर आरोपी सुरेश, बालू, गौतम रैकवार, संदीप और भूपेंद्र के विरुद्ध धारा 376 (डी) 376 (2) भादवि तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का मामला थाना दमोह देहात में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुरेश ने गिरफ्तार होने के पश्चात जमानत मांगते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि प्रकरण के सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है इस आधार पर उसे भी जमानत दी जाए। वही शासकीय अभिभाषक ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा हुए प्रकरण के अन्य आरोपियों से आरोपी सुरेश उर्फ हल्ले रैकवार का मामला पृथक मानते हुए, प्रकरण के तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत की अर्जी निरस्त कर दी है।
दमोह। चार साथियों के साथ मिलकर नाबालिग पीड़िता के अपहरण एवं बलात्कार करने के मामले में थाना दमोह देहात में दर्ज प्रकरण में जिला जेल में बंद आरोपी सुरेश उर्फ हल्ले रैकवार की जमानत विशेष न्यायाधीश आर एस शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोज क राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई।अभियोजन अनुसार 11 जून 2020 को रात 12:00 बजे पीड़िता अपनी मां एवं बहन के साथ अपने घर में सो रही थी तब उसे थाना देहात के ग्राम बरी निवासी सुरेश उर्फ हल्ले रैकवार पिता धांधू रैकवार ने मोबाइल लगाकर घर से बाहर आने को कहा, जब पीड़िता घर से बाहर आई तो आरोपी ने उसे अपने साथ चलने को कहा, पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी सुरेश और उसके 4 साथी पीड़िता को जबरदस्ती मुँह दबाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से नरसिंहगढ़ ले गए, जहां पर एक घर में ले जाकर उसके साथ सभी ने दुराचार किया, सभी आरोपी चार-पांच दिन तक पीड़िता को वही रखे रहे।
दिनांक 15 जून को पीड़िता को आरोपी सुरेश दमोह छोड़ कर भाग गया। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए धारा 164 के कथन के आधार पर आरोपी सुरेश, बालू, गौतम रैकवार, संदीप और भूपेंद्र के विरुद्ध धारा 376 (डी) 376 (2) भादवि तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का मामला थाना दमोह देहात में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुरेश ने गिरफ्तार होने के पश्चात जमानत मांगते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि प्रकरण के सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है इस आधार पर उसे भी जमानत दी जाए। वही शासकीय अभिभाषक ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा हुए प्रकरण के अन्य आरोपियों से आरोपी सुरेश उर्फ हल्ले रैकवार का मामला पृथक मानते हुए, प्रकरण के तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत की अर्जी निरस्त कर दी है।
1 Comments
बहुत अच्छा निर्णय है माननीय कोर्ट का लेकिन एक बात समझ में नही आयी जब सभी पीडिता सो रही तो किसी मोबाइल आने पर वो बाहर कैसे चली गयी और उसने किसी को जगाया भी नहीं,,कभी कभी कुछ मामले समझ से परे होते हैं
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