जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 का संशोधित आदेश जारी किया..
दमोह। कोरोना के बढ़ते असर तथा विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया के चलते इस बार होली रंगपंचमी आदि पर र्सावजिनक रूप से हुड़दंग करना महंगा पड़ सकता है। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने धार्मिक त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर मेले एवं सार्वजनिक आयोजनों पर लगाई रोक लगाते हुए धारा 144 का संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
राज्य शासन के गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने पूर्व में जारी आदेश एवं संशोधित आदेश में पुनरू संशोधन किया है। संशोधित जारी आदेशानुसार जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश का उल्लंघन भा. दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा..
दमोह। जिले में नरवाई में आग लगाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने, जन सामान्य के हित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर्यावरण की हानि को रोकने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दमोह जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि गेंहू एवं अन्य फसलों के डंठलों (नरवाई) में आग लगाये जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। फसलों की कटाई में उपयोग किये जाने वाले कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। जिले में गेंहू की नरवाई से कृषक भूसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी मांग को देखते हुये स्ट्रा मैनेजमें सिस्टम के स्थान पर स्ट्रा रीपर के उपयोग को अनिवार्य किया गया है अर्थात कंबाईन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर में से कोई भी एक मशीन साथ में रहना अनिवार्य रहेगा।
पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन के तहत नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करके दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान है। कृषकों को इस प्रावधान के बारे में व्यापक रूप से अवगत कराया गया है, जिससे वे स्वप्रेरणा से आग लगाने की कुप्रथा को छोड़ सकें।यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
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