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निर्वाचन की आवश्यक तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न.. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा.. मतदान केन्द्र पर 100 मीटर की परिधि चूना लाईन से.. मतदान केन्द्र का सेनिटाईजेशन अनिवार्य.. मतदान कर्मियों का द्धितीय रेण्डमाईजेशन संपन्न..

निर्वाचन की आवश्यक तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न


दमोह। विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दमोह-55 के निर्वाचन को निर्वाध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में निर्वाचन की आवश्यक तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अजय श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारगण मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने निर्देशित किया दमोह-55 विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं एवं मतदान दलों की सुविधा के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। यह कार्यवाही 7 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जायें। मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मात्रा में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि पोलिंग बूथ, मतदान दल, पोलिंग एजेंट बैठ सकें। उन्होंने कहा बीएलओ, सुरक्षा बल एवं कोविड-19 दल के बैठने के लिये पंडाल आदि की व्यवस्था भी की जाये।


पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये

उन्होंने कहा सभी मतदान केन्द्रों पर सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर मतदान केन्द्र का नाम, क्रमांक एवं अन्य जानकारियों के साथ सम्मिलित क्षेत्र तथा मतदान का समय अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिये। स्थानीय निकाय के माध्यम से मतदान दल एवं मतदाताओं के लिये समुचित मात्रा में सतत् रूप से पेयजल की व्यवस्था की जाये इसके लिये मटकों, टंकियों आदि का पर्याप्त इंतजाम किया जाये। जिन मतदान केन्द्रों पर हैण्डपंप स्थापित है, परंतु चालू नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल दुरूस्त कराकर चालू कराये जाये।

प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने कहा मतदाताओं के लाईन में लगने की दशा में धूप से बचाव हेतु अस्थाई शेड्स की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केन्द्र पर की जाये। मतदान केन्द्रों पर स्थित शौचालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि मतदान दल एवं मतदाता आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकें। चूंकि मतदान सायं एवं उसके पश्चात भी चलना संभावित है, ऐसी दशा में मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो, आवश्यकतानुसार एमपीईबी से संपर्क कर अस्थाई विद्युत कनेक्शन लगवाये जायें।

मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा

            कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने अधिकारियों से कहा मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। मतदान की समयावधि का व्यापक प्रचार-प्रसार मुनादी से कराया जाये। “पहले आओ, पहले वोट डालो” आधार पर हेल्पडेक्स से टोकन वितरित किये जायेंगे, जिससे वोटरों को लाईन में ना लगना पड़े।

“ मतदाता सहायता बूथ”

उन्होंने कहा समस्त मतदान केन्द्रों पर बीएलओ तैनात किये जायेंगे, इसके लिये नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये है, जो मतदाताओं की सहायता करेंगे। इसके हेल्प डेस्क “ मतदाता सहायता बूथ” मतदान केन्द्र के ठीक बाहर बनेंगे जहां पर वे मतदाताओं को मदद कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित कर लें कि बीएलओ के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तैनात किये जायेंगे और ये मतदाताओं की सहायता के लिये है, लिहाजा इनके बैठने की व्यवस्था मतदान केन्द्र के ठीक बाहर की जाये। बीएलओ अपने साथ अंग्रेजी वर्णमाल (अल्फावेट) में मतदाता सूची एवं वोटर इन्फ्रॉमेशन स्लिप लेकर बैठेंगे जिससे मतदाताओं के नाम त्वरित गति से खोज जा सकेंगे। वोटर इन्फॉमेशन स्लिप के वितरण समय कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चत करेंगे। इसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

मतदान केन्द्र पर 100 मीटर की परिधि चूना लाईन से

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने निर्देशित किया यह सुनिश्चित करें कि आदर्श आचरण संहिता के तहत मतदान केन्द्र पर 100 मीटर की परिधि चूना लाईन के साथ बनाई जाये और किसी भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल के पक्ष में प्रेरित करने वाले स्लोगन अथवा प्रतीक चिन्ह अंकित न हों एवं मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सामग्री, चित्र, पोस्टर तथा मतदान के भीतर, बाहर राजनैतिक दल या किसी भी अभ्यर्थियों के प्रतीक चिन्ह अंकित न हों, ऐसी स्थिति पाई जाने पर उन्हें तत्काल परिवर्तित, हटाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति, मतदान केन्द्र पर खिड़की, दरवालों की स्थिति, दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु रैम्प की स्थिति, दूरभाष मोबाईल कनेक्टिविटी की स्थिति के संबंध में सेक्टर (जोनल) आफिसर से प्रथम चक्र में सत्यापन कराया जा चुका है।

मतदान केन्द्र का सेनिटाईजेशन अनिवार्य

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संगीता त्रिवेदी को निर्देशित किया मतदान के एक दिन पहले मतदान केन्द्र का अनिवार्य सेनिटाईजेशन किया जाये। कोविड-19 संदेहास्पद ( जिसका तापमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मान मानकों से अधिक हो) का बैठने स्थान पृथक से नियत किया जाये। जगह होने पर लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिये दो गज की दूरी के साथ गोले बनाये जायें एवं तीन लाईन क्रमश: पुरूष, महिला एवं दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक वोटर हेतु बनाई जाये। मतदान केन्द्र द्वारा के प्रवेश एवं निकासी पर सेनेटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, शिथिलांग मतदाताओं के लिये आवश्यकतानुसार व्हील चेयर, ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराई जाये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट को मेडीकल किट प्रदाय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं मतदान दिवस को निर्धारित दर पर नियमानुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।


मतदान कर्मियों का द्धितीय रेण्डमाईजेशन प्रेक्षक प्रेम प्रकाश सिंह तथा

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ

          दमोह। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के दिशा निर्देशानुसार एवं अधिकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से विधानसभा उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह में निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित नियुक्त होने वाले मतदान कर्मियों (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2 एवं 3) का द्धितीय रेण्डमाईजेशन एन आईसी व्हीसी रूम में प्रेक्षक प्रेम प्रकाश सिंह तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

        इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ठाकुर, रिटर्निंग आफीसर 55 दमोह राकेश मरकाम, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनोज शर्मा, सहायक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दशरथ प्रजापति मौजूद रहे।

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