जून के 22 वे दिन एक मरीज की रिपोर्ट पोजेटिव
दमोह। जून के 22 में दिन एक और मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह मरीज पटेरा क्षेत्र का निवासी बताया गया है इधर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री एस कृष्ण चैतन्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लाज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे।
दमोह जिले में स्थित एफ. एल-2 रेस्तरां बार / एफ.एल.-3 होटल बार को 50 प्रतिशत केपिसिटी से रात्रि 10 बजे तक S.O.P. की गाईड लाइन का पालन करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू होने से शुष्क दिवस रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत लागू रहेगा। उन्होंने निर्देशित किया है आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने किया कंफेक्शनरी दुकानों का औचक निरीक्षण..
दमोह। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ संगीता त्रिवेदी के मार्गदर्शन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने कंफेक्शनरी गोली बिस्किट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान शहर के बस स्टैंड स्थित हरे माधव ट्रेडर्स का फोस्कोरिस एप्प के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। उक्त दुकान में संग्रहित कंफेक्शनरी की गुणवत्ता की जांच हेतु किंटू ब्रांड इमली पाचक कैंडी का नमूना लिया गया है जिसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। वही दुकान परिसर के डिज़ाइन, कंट्रोल ऑफ आपरेशन, मेंटेनेन्स एंड सैनिटेशन,पर्सनल हाइजीन, ट्रेनिंग आदि विभिन्न पैरामीटर्स पर उक्त कंफेक्शनरी की जांच की गई।
उक्त कंफेक्शनरी दुकान में फ़ूड लाईसेंस की प्रति लगी हुई पाई गई है एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए है। परिसर में पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल परीक्षण करवाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त कंफेक्शनरी दुकान पर पाई गई त्रुटियों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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