महाधिवक्ता को तुलसी का पौधा भेंट किया..
दमोह। प्रदेश के महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे। यहां सर्किट हाऊस में कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने मुलाकात के दौरान तुलसी का पौधा उन्हें भेंट किया।
अभा संयुक्त अधिवक्ता मंच की बैठक संपंन
दमोह। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की बैठक संघ के बार रूम में संपंन हुई। मंच के महासचिव कौशलेन्द्र पांडे ने प्रदेश महामंत्री तरूण पटेल संभागीय पदाधिकारी सुरेश खत्री, जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य सभी से परिचय कराया तथा मंच के अध्यक्ष कमल कुश्वाहा ने मंच के उदेश्यों के बारे में सभी को अवगत कराया।
इस बैठक से सर्वसम्मिती से निर्णय किया गया कि 10 जुलाई को होने वाली लोकअदालत में मंच की तरफ से मास्क वितरण किया जावे। इस बैठक में मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक, अनबर खान, हेमन्त पाठक, किशोरी ताम्रकार, बी.सी.खरे, शिवशंकर राय, कमलेश बडगैया, धर्मेद्र अवस्थी, प्रकाश पाण्डे, आब्दुल जहीर, महेन्द्र पटैल, अखलेश सैन, के.के. श्रीवास्तव, अमित पाण्डे, गजाधर पटैल, यूनिस मकरानी, विकल्प जैन, महेन्द्र पटैल, नीजर शुक्ला, महेश गिरि, रवीकान्त ठाकुर, मन्जूशा चैबे, परवीन बैगम सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत, सम्पत्ति कर, जलकर एवं बैंक द्वारा ऋण वसूली के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट
दमोह। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं मान्नीय श्रीमती रेनुका कंचन, प्रिंसिपल जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को जिला दमोह, तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है,जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली, वन विभाग, परिवार परामर्श केन्द्र एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु 01 न्यायाधीश एवं 02 सुलहकर्ताओं से गठित कुल 21 खण्डपीठों का गठन किया गया है। साथ ही म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिनांक 06.07.2021 को जारी दिशा-निर्देशानुसार जिला मुख्यालय दमोह पर दो न्यायाधीशों की एवं तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में एक-एक न्यायाधीश की विशेष बैठक आयोजित की जावेगी।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, किलोवाॅट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लंबित विद्युत प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की एवं उक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों में आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
नेशनल लोक अदालत हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरणों में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये है, जिसके अनुसार सम्पत्ति कर एवं अधिभार की राशि 50000- रूपये, 50000- से अधिक व 100000- रूपये तक एवं 100000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में क्रमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। साथ ही जलकर के मामलों में जलकर एवं अधिभार की राशि 10000 रूपये तक, 10000- से अधिक व 50000- तक एवं 50000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में क्रमशः 100 प्रतिशत, 75- एवं 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । उक्त छूट मात्र एक बार ही प्राप्त हो सकेगी एवं छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करनी होगी तथा 50 प्रतिशत राशि नेशनल लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत में बैंकों एवं बी.एस.एन.एल. द्वारा वसूली से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों की कोई अपील नहीं होती है जिसके कारण विवाद का सदैव के लिए अंत हो जाता है और समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों को बराबर का सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि ‘‘लोक अदालत का सार ही यह है कि न किसी की जीत न किसी की हार‘‘। अतः समस्त अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से अपील है कि वे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग प्रदान कर नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा करें।
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