स्वच्छता पखवाड़ा व आजादी का अमृत महोत्सव
दमोह। राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत स्वच्छता पखवाड़ा एवं आजादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय में प्रतिदिन सम्पन्न कराया जा रहा है, महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य डॉ. जी.पी. चौधरी ने बताया स्वच्छता कार्यक्रम के तहत महाविद्यालयीन परिसर की साफ-सफाई की गई एवं रेड रिबिन क्लब के अन्तर्गत New India@75 के अवसर पर एचआईवी, टी.बी. एवं स्वैच्छिक रक्तदान विषयों पर जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम 03 फेज में सम्पन्न होगा, प्रथम फेज 12 अगस्त से 20 अगस्त 2021 तक, दूसरा फेज 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 और तीसरा फेज 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर 2021 तक चलाया जायेगा।
प्राचार्य डॉ.जी.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में डॉ.. पी.के. बिदौल्या, डॉ. पी.के.जैन, डॉ. आलोक कुमार जैन, डॉ. व्ही.के. रोहित, डॉ. एन.आर.सुमन, डॉ. रमेश प्रसाद अहिरवार, डॉ. के.एस. बामनिया एन.एस.एस. अधिकारी डॉ. मीरा माधुरी महंत, एन.एस.एस. जिला संगठक डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी, श्री जितेन्द्र धाकड़, श्रीमती नाजनीन बेगम तथा महाविद्यालयीन स्टाफ एवं छात्र छात्राएं ने स्वच्छता कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया।
जिला न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा ने मध्यस्थता विषय पर बताया इस योजना के तहत न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा आपसी सुलह के आधार पर कराया जा रहा है, जिसमें निराकरण होने की दशा में प्रकरण में लगाई गई समस्त न्याय शुल्क वापिस प्राप्त हो जाती है। साथ ही आपने 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लाभों के संबंध में जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती गुन्ता डांगे ने बताया मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनाने के लिये मध्यस्थ की अहम भूमिका होती है मध्यस्थ दोनों पक्षों के साथ एकल बैठकें एवं संयुक्त बैठकों के माध्यम से उनके बीच के आपसी मदभेदों को दूर कर मामले का निराकरण करता है।
अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नीरज कुमार शर्मा ने बंदीगण के प्रकरणों में निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, मुलाकात का अधिकार, पढ़ने-लिखने, मनोरंजन, धर्मपालन, उपचार का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी गुन्ता डांगे ने निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में कहा जेल बंदियों के प्रकरणों में उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता योजना अंतर्गत निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिस हेतु उन्हें जेल के माध्यम से अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह को भेजना आवश्यक है। शिविर के दौरान बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया।
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