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कलेक्टर ने तेंदूखेड़ा जबेरा क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति देखी.. नेशनल लोक अदालत में आज 23 खंडपीठें करेगी निराकरण.. समय सीमा में लोक सेवा गारंटी का लाभ नहीं मिलने पर प्रतिकर राशि का भुगतान..

 कलेक्टर ने तेंदूखेड़ा जबेरा तहसील क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्रेशन देखा.. दमोह।  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज तेंदूखेड़ा एवं जबेरा तहसील क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने यहा फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्य की समीक्षा की। जिसमें तहसील जबेरा के ग्राम बीजाडोंगरी गूढ़ा भाट.खमरिया कलहरा विजयसागर में पटवारी सर्वेयर को पीएम किसान के शेष हितग्राहियों के फार्मर आईं डी 2 दिवस में तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा चूंकि यह कार्य तेजी से किया जाना है अतः पटवारियों को शनिवार रविवार को हल्के में रूक कर घर.घर जाकर किसानों की आईडी बनाई जायें। ग्राम भाट खमरिया में ग्राम वासियों द्वारा कलेक्टर श्री कोचर को नाली और क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या से अवगत कराया गयाए जिसमें कलेक्टर श्री कोचर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सोमवार को ही कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री कोचर तेजगढ़ पतलोनी सहित अन्य गांवो में भी पहुंचे और फार्मर आईडी की जानकारी लेकर काम तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस भ्रमण के दौरान एसडीएम सौरभ गंधर्व तहसीलदार सोनम पाण्डे तहसीलदार डॉ विवेक व्यास नायब तहसीलदार राजेश साहू भी मौजूद रहे।        

नेशनल लोक अदालत में आज 23 खंडपीठें करेगी निराकरण.. दमोह। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा पथरिया व तेंदूखेड़ा में आज 08 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक सिविल चैक अनादरण वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा वैवाहिक मामले विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली बीएसएनएल विद्युत की बकाया वसूली एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं.लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा।
सिविल जज वरिष्ठ खंडध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु कुल 23 खण्डपीठों का गठन किया गया हैए जो पक्षकारों को सुलह समझाईश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत हेतु नगरीय विकास विभाग विद्युत विभाग बैंकों एवं बीएसएनएल द्वारा वसूली से संबंधित प्रि.लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है जो मात्र नेशनल लोक अदालत हेतु प्रदान की जायेगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त पक्षकारों से आग्रह किया गया है वे 08 मार्च 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विद्युत विभाग बैंक बीएसएनएल व नगरपालिका द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।     

लोक सेवा गारंटी अधिनियम तहत समय सीमा में सेवा का लाभ नहीं मिलने पर प्रतिकर राशि का भुगतान.. दमोह। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत जिले में आवेदिका श्रीमती रेखादेवी असाटी को सेवा में हुए विलंब के हर्जाने के रूप में 5 हजार रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई है। यह प्रतिकर का भुगतान आवेदिका द्वारा लोक सेवा केंद्र में जमा किए गए भूमि के अविवादित नामांतरण के आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में न होने के फलस्वरूप किया गया है।
आवेदिका द्वारा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का निराकरण पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार दमयंती नगर द्वारा आवेदन के निराकरण की निर्धारित समय सीमा की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी नहीं किए जाने के कारण आवेदिका द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार किया जाकर पदाभिहित अधिकारी को आवेदन के निराकरण करते हुए आवेदिका द्वारा वांछित सेवा का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया गया एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी को सेवा का समय सीमा में प्रदाय न करने का दोषी मानते हुए पदाभिहित अधिकारी पर अधिनियम के तहत शास्ति अधिरोपित करने की अनुशंसा की गई। पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के फलसवरूप 23 दिन के विलंब के बाद आवेदन का निराकरण करते हुए आवेदिका को सेवा का लाभ प्रदान गया।
प्रकरण में द्वितीय अपीलीय अधिकारी कलेक्टर दमोह श्री सुधीर कुमार कोचर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह की अनुशंसा एवं आवेदिका द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किए द्वितीय अपील के आवेदन को स्वीकार किया गया। द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी एवं उनके प्रवाचक को दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार दमयंती नगर पर 5 हजार रुपए की शास्ति जुर्माने के रूप में अधिरोपित की गई एवं प्रवाचक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह को निर्देशित किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदिका को सेवा में हुए विलंब के हर्जाने के रूप में 5 हजार की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई।

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