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मेरा स्कूल अभियान अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त.. मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण ले रही है युवतियां व महिलाएं.. बाल भवन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित..

  मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण ले रही युवतियां महिलाएं

दमोह। जिला प्रशासन के आदेशानुसार सेडमैप द्वारा 25 युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीन माह की अवधि का यह प्रशिक्षण प्रायोगिक तौर पर आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण में पहली बार 15 महिलाओं द्वारा रूचि पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा । जिला समन्वयक पी.एन. तिवारी ने बताया प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षाणार्थियों को रोजगार अथवा स्वरोजगार से भी जोड़ने के लिए प्रयास किया जायेगा।

बाल भवन में विधिक साक्षरता शिविर संपंन..

दमोह। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में श्री आरएस शर्मा, विशेष न्यायाधीश दमोह आनलाईन कनेक्ट होकर एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह, श्रीमती रीतिका मिश्रा पाठक, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड दमोह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बाल भवन दमोह में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता एवं बालकों के अधिकारों विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल भवन में उपस्थित बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई, उन्हें साफ-सफाई से रहने हेतु प्रोत्साहित किया व पढ़ाई में व चित्रकला में अपना मन लगाये रहने हेतु कहा गया । कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को कोरोना महामारी से बचने हेतु सोसल डिस्टेंसिंग के संबंध में बताया गया ।

शिक्षा विभाग की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराए निर्देश

दमोह। मॉडल स्कूल दमोह में आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दंडाधिकारी  दमोह श्री गगन बिसेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा, तहसीलदार श्रीमती बबीता राठौर, जिला परियोजना समन्वयक श्री पीके रैकवार मुख्य कार्य अधिकारी जनपद पंचायत  हलधर मिश्रा, मॉडल स्कूल प्राचार्य श्री नरेंद्र नायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी ,विकासखंड स्त्रोत समन्वयक ,संकुल केंद्र प्राचार्य एवं समस्त जन शिक्षक उपस्थित रहे बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने तथा विद्यालय में खेल मैदान तैयार किए जाने के संबंध में ष्मेरा स्कूल अभियान ष्अंतर्गत शासकीय विद्यालय को राजस्व भूमि में दर्ज करना ,सीमांकन कराना ,जहां पर अतिक्रमण है अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कार्यवाही करना साथ ही खेल मैदान बनाने और पहुंच मार्ग बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सीमांकन कराने के उपरांत  ग्राम पंचायत द्वारा खखरी (बाउंड्री वॉल) निर्माण  के संबंध में  भी चर्चा हुई, साथ ही जिन शालाओं में खेल मैदान नहीं है शाला से एक किलोमीटर दूरी तक जहां पर शासकीय भूमि है उसे खेल मैदान के नाम पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। 

इन सभी कार्यो लिए शालावार विद्यालय विकास योजना एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आवेदन पत्र तैयार कर कार्यवाही हेतु हाई स्कूल, हॉयर सेकेंडरी के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी  और प्राथमिक माध्यमिक विद्याल यों के लिए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को निर्देशित किया गया की तीन दिवस में योजना तैयार कर जनपद पंचायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में जानकारी संकलित कर जमा करेंगे । इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की चर्चा की गई और समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश समस्त संकुल केंद्र प्राचार्य एवं विकास खंड अधिकारियों को दिए गए।

समयावधि में फीस प्रतिपूर्ति की निर्धारित प्रक्रिया करें

दमोह।  निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में बंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निरूशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। जिला परियोजना समन्वयक ने जिले के समस्त जनपद शिक्षा केन्द्र स्त्रोत समन्वयकों से कहा है कि नोडल अधिकारी के समक्ष अधिकतम 7 दिवस एवं जिला स्तर पर 15 दिवस से अधिक अवधि का कोई भी प्रपोजल पेंडिग न रखे जायें, यदि इसके विपरीत स्थिति पायी जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा है ऐसे गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल जिनके द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल प्रस्तुत नहीं किये गये है, उनके संबंध में प्रपोजल तैयार करने तथा जिले स्तर से फीस प्रपोजल तैयार करने तथा जिले स्तर से फीस प्रतिपूर्ति हेतु समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सत्र 2017-18 के लिये प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2020 तक नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2020 तक तथा जिला शिक्षा केन्द्रा से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर नियत की गई है। इसी प्रकार सत्र 2018-19 के लिये प्रायवेट स्कूल द्वारा ऑनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2020 तक नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 02 दिसम्बर 2020 तक तथा जिला शिक्षा केन्द्रों से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर नियत की गई है जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा उक्त तिथियों तक ऑनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जायेगा वे प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा एवं संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव के अभाव में शेष रहे निरूशुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। उन्होंने सभी संबंधितों से कहा है समयावधि में फीस प्रतिपूर्ति की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।

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