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दमोह उपचुनाव में आज शाम 7 बजे से बंद हो जाएगा प्रचार.. बाहरी लोगों को छोड़ना होगा विधानसभा क्षेत्र..144 के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश जारी.. 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही पर रोक..

प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी..

दमोह। कलेक्टर जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने जिले की विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह क्षेत्रांतर्गत दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत्   प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश जारी किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व यानि 15 अप्रैल 2021 के सायं 7 बजे प्रचार अभियान समाप्त होने पर घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  समस्त प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी।  विधानसभा क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी।

 
दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह के बाहर का कोई भी राजनैतिक नेता/राजनैतिक कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक, जो विधानसभा क्षेत्र-55 दमोह के मतदाता नहीं है, को तत्काल निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ कर बाहर जाना होगा। (यह बिन्दु अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा।) चूंकि यह आदेश दमोह जिले की विधान सभा क्षेत्र 55 दमोह क्षेत्रांतर्गत लोगों को 1 विनिर्दिष्ट क्षेत्रांतर्गत किया जा रहा है, और जिसे तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक है। अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाईश नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 134(2) में उल्लेखित रीति अनुसार स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में उद्घोषणा प्रकाशित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करावेंगें, जो आम जनता को इत्तिला पहुचाने के लिये सर्वाधिक उपर्युक्त है। उक्त आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

  ज्ञातव्य है भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत विधानसभा उप-निर्वाचन 2021 विधानसभा क्षेत्र 55-दमोह जारी अधिसूचना अनुसार 17 अप्रैल 2021 को मतदान और 02 मई 2021 को मतों की गणना होगी तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 04 मई 2021 को पूर्ण होगी। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध का प्रावधान है। तत्संबंध में यह निर्देशित किया गया है, कि प्रचार समाप्ति के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र 55 दमोह में बाहर का कोई भी राजनैतिक दल का नेता/पार्टी कार्यकर्ता अथवा उनके बाहरी समर्थक मौजूद नहीं रहेंगें तथा इस संबंध में भिन्न-भिन्न स्थानों पर चैकिंग करने के भी निर्देश दिये गये हैं। बाहरी लोगों के मतदान के दौरान विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह की सीमा में रहने पर निश्चित तौर पर निष्पक्ष तथा भय एवं दबाव मुक्त मतदान पर असर पड़ेगा। अतः इस प्रकार बाहरी व्यक्तियों को विधान सभा क्षेत्र छोड़ने के संबंध में धारा 144 द.प्र.सं. के तहत् कार्यवाही करना नितांत आवश्यक है।

   विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 15 अप्रैल 2021 से मतदान तिथि 17 अप्रैल 2021 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की अवधि के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस दृष्टि से कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार हैं, और इस आशंका का तुरन्त निवारण करना वांछनीय है।

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