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डिजिटल इंडिया.. महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र से मिलेगी सभी जी टू सी सेवाए.. प्रथम चरण में जिले की 89 ग्राम पंचायतों में मिलेगी सुविधाए.. इधर कलेक्टर ने कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति संबंधी दिशा निर्देश दिए..

 महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र से मिलेगी सभी सुविधाए.

दमोह। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से नागरिकों को पंचायत में ही समस्त डिजिटल सुविधाए उपलब्ध हो सके इस हेतु ग्राम के नागरिकों को शहरी क्षेत्र से निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रत्येक पंचायतों में ’महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र’ खोले जा रहे है, जिसमें प्रथम चरण में दमोह जिले में चयनित 89 ग्राम पंचायतों में केंद्रों का संचालन किया जायेगा। इनमें इन महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में जी टू सी सेवाए ग्राम पंचायत द्वारा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा नक्शा इत्यादि सेवाएं दी जाएगी।

 जी टू बी सेवाओ में ग्राम पंचायत में शासन से वाणिज्य हेतु दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि कोर बैंकिंग, डाक सेवाएं, केबल मनोरंजन सेवाएं, रेल, बस, हवाई जहाज यात्रा, टिकट बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान इत्यादि सेवाएं शासन पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क में दी जायेगी। यह सेवाए ग्राम पंचायत द्वारा केंद्र एवं राज्य शासन से संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध की जायेगी, पंचायती राज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की जानकारी प्रविष्टि करना, मनरेगा के एमआईएस, ऑडिट सॉफ्टवेयर  में जानकारी प्रविष्टि करना तथा समय-समय पर शासन द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराना शामिल हैं।

 कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति संबंधी दिशा निर्देश

दमोह। कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम की दृष्टि से अधिकारियों, कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। भारत सरकार के अनलॉक-5 निर्णय के मद्देनजर एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किये जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत-प्रतिशत रहेगी। 


इस संबंध में कलेक्टर श्री तरूण राठी ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करना होगा, प्रत्येक कर्मचारी के लिये अनिवार्य होगा कि वह कार्यालयीन अवधि में मास्क से मुंह एवं नाक ढक कर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु परस्पर पर्याप्ता दूरी रखी जाये, संपर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैंडल, हैण्डलरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाये।

इसी प्रकार अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलायें तथा एक साथ बैठकर चाय, भोजन इत्यादि न करें। नियमित रूप से साबुन, पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग किया जाये, कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण हो तो तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण करायें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।

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