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फिर शुरू हुई मंगलवार जनसुनवाई में 54 आवेदनों पर सुनवाई.. इमरान कुरैशी पर एनएसए कार्रवाई.. सीएम हेल्पलाईन 181 पोर्टल अंतर्गत शिकायत के प्रारूप में परिवर्तन करने की सुविधा में संशोधन..

 जन सुनवाई में हुई 54 आवेदनों पर सुनवाई

दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी के निर्देशन में आज जन सुनवाई में 54 आवेदनों पर हुई सुनवाई। इस अवसर पर पटेरा से आई एक महिला ने खाद्यान्न पर्ची दिलाने का आग्रह किया। इसी प्रकार मांगज वार्ड दमोह से एक महिला ने पीएम आवास का लाभ दिलाने की बात कही, उसका कहना है कि वह बीपीएल श्रेणी में है और उसे पीएम आवास की पात्रता भी है, उसका मकान कच्चा है। इसी प्रकार ग्राम सिंगपुर से आये एक आवेदक ने उड़द, मूंग फसल की क्षति गिरदावरी के समय अभिलेख में दर्ज नहीं होने की शिकायत करते हुए कहा कि जांच कराकर उसे लाभ दिलाया जायें।

 इसी प्रकार नया बाजार से आये एक आवेदक ने वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की मांग की। इसी प्रकार ग्राम गुंजी के एक आवेदक ने अपने परिवार के सदस्यों की मिट्टी से दबने से मौत होने पर सहायता राशि दिलाये जाने की बात कही है, उसका कहना है कि परिजनों की मौत भरतपुर राजस्थान में हुई थी। इसी प्रकार अन्य आवेदकों ने अपनी निजी और सार्वजनिक समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत करते हुए निराकरण की मांग की है।

शिकायत के प्रारूप में परिवर्तन सुविधा में संशोधन..

दमोह। कलेक्टर तरूण राठी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि सीएम हेल्पलाईन 181 पोर्टल अंतर्गत अधिकारियों की दृष्टि में और अधिक सुविधाजनक किये जाने हेतु “शिकायत के प्रारूप में परिवर्तन” करने की सुविधा में लोक सेवा प्रबधन विभाग द्वारा संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा है समस्त लेवल अधिकारियों (एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4) के दर्ज शिकायतों के प्रारूप में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदाय की जा रही है, जिससे शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में हो सके।

 ज्ञातव्य है सीएम हेल्पलाईन 181 पोर्टल अंतर्गत शिकायतें दर्ज होने के उपरांत निराकरण हेतु विभागीय अधिकारियों को मैप प्रेषित की जाती है। उक्त प्रेषित शिकायतों में यदि शिकायतें गलत प्रारूप में दर्ज की गई है, तो उन शिकायतों में प्रारूप परिवर्तन किये जाने की सुविधा वर्तमान में लेवल-1 स्तर पर प्रदत्त की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने की एनएसए की कार्रवाई..

दमोह। जिले में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिन्डे ऊर्फ इमरान पिता इमाम कुरैशी उम्र 31 वर्ष निवासी चैनपुरा थाना कोतवाली दमोह को निरूद्ध कर सेन्ट्रल जेल सागर में 3 माह की कालावधि में रखने निरोध आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 के अनुशरण में उक्त निरोध आदेश पारित किया गया है। आदेश के विरूद्ध राज्य शासन सचिव गृह विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं मंत्रणा बोर्ड उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का अधिकार होगा।

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