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कोरोना कफ्यू के दौरान 3 मई से किराना दुकानदारों को सुबहः 7 बजे से 11 बजे तक होम डिलेवरी की छूट मिली.. अब घर से ही शादी विवाह कर सकेंगे 20 लोगों के साथ.. दवा व राशन दुकानें दिन भर खुलेगी.. इधर मिनी के बाद मेगा कंटेनमेंट जोन बनाये गये..

जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी

दमोह। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में 18 अप्रैल 2021 से 29 अप्रेल 2021 तक जारी समस्त आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।

 जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने कहा है दमोह जिले की राजस्व सीमा में 08 मई 2021 की प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखा गया है । इस दौरान कोरोना कफ्यू को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समस्त मेडीकल व पी.डी.एस. की दुकानें पूर्ववत दिनभर खुल सकेंगी । शेष दुकाने जिनको पूर्व से खोलने की अनुमति है वे प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी ।  सब्जी फल के विक्रेता पूर्ववत हाथ ठेला फेरी मात्र प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही विक्रय कर सकेंगे। दूध की दुकानें पूर्ववत प्रातः 7 से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी ।


 किराना व्यापारी भी प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे । इस हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट संबंधित दुकानों के (प्रत्येक दुकान से अधिकतम 2 व्यक्तियों हेतु) दुकानदारों को अनुमति प्रदान करेंगे । शादी-विवाह के कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की छूट दी गई थी, जिसे समाप्त किया किया जाता है । अब शादी-विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को 20 व्यक्ति तक सीमित किया जाता है । विवाह कार्यक्रम बारात घर गेस्ट हाउस में आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी । इसके पालन हेतु बारात घरध्गेस्ट हाउस मालिक जिम्मेदार होंगे । दमोह जिले की राजस्व सीमा में समस्त हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश 03 मई 2021 से प्रभावशील होगा तथा आदेश 18 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक जारी समस्त आदेशों  में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे ।

इधर मिनी के बाद मेगा कंटेनमेंट जोन बनाये गये

दमोह। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी के निर्देशानुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला के मार्गदर्शन में  कंटेनमेंट जोन बनाये जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कंटेनमेंट जोन दो प्रकार से बनाए जाने हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसके घर के सामने बैरिकेड लगाकर कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा, वही दूसरा अगर किसी वार्ड मोहल्ला या कॉलोनी में एक ही जगह पर बड़ी तादाद में पॉजिटिव व्यक्ति निकलते हैं तो वहां मेगा कंटेनमेंट जोन (बड़े जगह पर) बनाया जायेगा, जिसमें की एक पूरी गली या बड़ा क्षेत्र कवर किया जायेगा। 

ऐसा ही कंटेनमेंट जोन शनिवार को बनाए गए जोकि सिविल वार्ड 5 सिविल वार्ड 6 सिविल वार्ड 7 में बनाए गए, इन कंटेनमेंट जोन में दो प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ एवं राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक दिन नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया में चिकित्सीय आपाद आवश्यकता के अलावा समस्त गतिविधियां बंद रहेगी। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन होना पड़ेगा, कंटेन्मेंट एरिया में नगर पालिका की टीम द्वारा सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी एवं सैनिटाइजेशन का कार्य होगा।

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