पोक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
दमोह। न्यायालय विशेष न्यायाधीश pocso अधिनियम दमोह के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अमन उर्फ अनिल असाटी निवासी ग्राम आवरी बरखेड़ा थाना हिंडोरिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए निरस्त कर दिया गया है। जिससे आरोपी को अब अगले आदेश तक जेल में ही रहना होगा।पैरवी कर्ता बीएम शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी दमोह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि माह जुलाई में आरोपी द्वारा पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को रात्रि 12:00 बजे के लगभग बहला-फुसलाकर मोबाइल से बुलाया और पीड़िता को गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसकी pocso act के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट थाना हिंडोरिया में लेख की गई थी। पुलिस ने कुछ समय पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया परंतु डीपीओ बीएम शर्मा द्वारा विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त की गई। उपरोक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश कपस्या एडीपीओ दमोह द्वारा प्रदान की गई है।

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