44 अधिकारियों पर 14 हजार से अधिक का जुर्माना..
दमोह। कलेक्टर श्री तरूण राठी ने सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह अगस्त 2020 में अनिराकृत पाई गई शिकायतें जिनके निराकरण एल-1 अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप 142 शिकायतों पर प्रति शिकायत 100 रूपये के मान से 44 एल-1 अधिकारियों पर 14 हजार 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
अर्थदण्ड की राशि 7 दिवस में लोक सेवा प्रबंधन दमोह के कार्यालय कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट में जमा करते हुये रेडक्रास सोसायटी की रसीद प्राप्त करने निर्देशित किया है तथा आदेशित किया है कि शिकायतों के अनिराकृत होने की पुनर्रावृत्ति न हो।
जुर्माना अधिरोपित एल-1 अधिकारी- लोक सेवा प्रबंधक श्री चक्रेश पटैल ने बताया अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 1, आबकारी विभाग 1, उर्जा विभाग 12, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग 2, कोष एवं लेखा 1, खनिज साधन विभाग 1, खाद्य आपूर्ति विभाग 4, गृह निर्माण मंडल 1, नगर पालिका, नगर परिषद 1, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 3, पशुपालन एवं डेयरी विभाग 1, पुलिस विभाग 2, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 1, राजस्व विभाग 3, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 1, लोक निर्माण विभाग 1, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 2, वन विभाग 1, सामान्य प्रशासन विभाग 1, स्कूल शिक्षा विभाग 3, तथा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के 1 अधिकारी सहित कुल 44 एल-1 अधिकारियों द्वारा 142 अनिराकृत शिकायतें समय दृसीमा में निराकृत नहीं करने पर 14 हजार 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त हेतु 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत ..
दमोह। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगियों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस संबंध में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण रेखा जैन ने बताया संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि 25 हजार रूपये एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि 50 हजार रूपये चयन होने पर राशि 25 हजार रूपये की पात्रता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि 15 हजार रूपये एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि 25 हजार रूपये तथा चयन होने पर राशि 10 हजार रूपये की पात्रता है।
उन्होंने बताया प्रोत्साहन राशि इन शर्तो के साथ देय होगी, जिले के निवास प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कार्यालय सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क कर ऑफ लाइ्रन आवेदन कर सकते है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2019 में उत्तीर्ण होने पर आय सीमा का बंधन नहीं होगा, शेष सभी में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम लागू होंगे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त उपरांत साक्षात्कार में चयन होने पर 01 अभ्यर्थी को कलेक्टर द्वारा राशि स्वीकृत की गई हे। संदीप कुमार पटैल ग्राम डोली तहसील हटा है, इन्हें 25 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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