Header Ads Widget

वाटर निर्माण ईकाइयों का निरीक्षण कर आरओ वाटर की गुणवत्ता जांची...मार्च का राशन 10.10 किलो के हिसाब से मिलेगा.. स्वच्छता सर्वेक्षण तहत पॉलिथिन बेचने पर किया 3500 जुर्माना.. कलेक्टर ने सीएमओ को दूध डेयरी शहर के बाहर संचालित कराने के निर्देश दिए..

 वाटर निर्माण ईकाइयों में RO वाटर गुणवत्ता जांची

दमोह। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के निर्देशानुसार डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग डॉ संगीता त्रिवेदी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल द्वारा दमोह शहर के नॉन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं आरओण्ड्रिंकिंग वाटर निर्माण यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण की कार्यवाही हटा रोड बड़ी देवी मंदिर गेट के सामने स्थित अमृत धारा आरओ वाटर प्लांट प्रो सचिन पटेल की निर्माण यूनिट पर की गई। परिसर में फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं फ़ूड लाइसेंस की प्रति नहीं पाई गई। कार्यरत कर्मचारियों को हैंड ग्लोव्स हेड कवर का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मौके पर नहीं पाए गए। आरओ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में साफ़ सफाई का स्तर सामान्य पाया गया है। ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में वाटर कैम्पर्स के स्वच्छता के मानकों की जांच की गई तथा टीडीएस मीटर एवं पीएच मीटर से जांची आरओ वाटर की गुणवत्ता की जांच की गई। जांच में टीडीएस का मानक 92 पीपीएम  पाया गया है एवं पीएच का स्तर 7.4  पाया गया है। जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अनुसार सही पाया गया है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल ने बताया मौके पर संग्रहित अमृत धारा आरओ वाटर के नमूने जांच हेतु लिए गए हैं जिन्हें गुणवत्ता जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। आरओ वाटर प्लांट संचालक को हमेशा स्वास्थ्य कर वातावरण में गुणवत्तायुक्त नॉन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या आरओ वाटर का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं एवं पानी के कंटेनर्स को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही उनमें आरओ ड्रिंकिंग वाटर भरकर सप्लाई करने के निर्देश दिये गए हैं।

मार्च का राशन 10.10 किलो के हिसाब से मिलेगा

दमोह।  कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने कहा है अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न  योजना के तहत सभी हितग्राहियों को मार्च के महीने का राशन 10.10 किलो के हिसाब से मिलेगा। सभी हितग्राहियों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी राशन दुकान पर राशन प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही राशन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चैतन्य ने कहा यदि कहीं पर भी इससे कम राशन दिया जाता है तो तुरंत संबंधित जेएसओ सीएम हेल्पलाइन या संबंधित जगह पर  शिकायत करें ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करके नियम अनुसार कठोर कार्यवाही ऐसी जगहो पर की जायेगी। खाद्य विभाग के अमले को क्लियर किया गया है लगातार जांच भी की जा रही हैं कहीं पर भी यदि नियम के विपरीत कार्यवाही करने की बात सामने आती है तो तुरंत जिला प्रशासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

 पॉलिथिन बेचने पर किया 3500 जुर्माना किया..


दमोह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी बीएल सिंह के निर्देशानुसार पॉलिथिन बेचने वाले दुकानदारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं जिसमे गुरुवार को नगरपालिका की टीम द्वारा शहर के दुकानदारों से 3500 रुपए का जुर्माना किया। साथ ही पॉलिथिन जब्त की कार्यवाही की। इस मौके पर विकास तिवारी सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी रही।

 दूध डेयरी शहर के बाहर संचालित कराने के निर्देश.

दमोह। कलेक्टर श्री एस कृष्ण चैतन्य द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी बीएल सिंह ने बताया कि जितनी भी दूध डेरी शहर के भीतर हैं उन्हें तत्काल शहर से बाहर ले जाएं। उन्होंने कहा कि अनाधि कृत रूप से अपने निवास एवं अन्य स्थानों पर पशु गायों भैंसों का पालन कर दूध का विक्रय किया जा रहा हैं। साथ ही गाय भैंसों का मल मूत्र इत्यादि सार्वजनिक नालियों में बहाया जा रहा है जिससे कि आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा हैंए आने जाने वाले राहगीरों को कठिनाई उत्पन्न होती हैं वही डेयरी संचालकों द्वारा और भैंसों को तालाब के अंदर नहलाया जा रहा हैं जिससे कि तालाब का जल गंदा हो रहा हैं। उन्होंने सभी डेरी वालों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 30 दिवस के भीतर संचालित करें समयावधि में गायों भैंसों एवं डेयरी को नगर सीमा के बाहर ना ले जाने की दशा में नगरपालिका अधिनियम 61 की धारा के तहत आप पर  कार्यवाही की जाएगी।

Post a Comment

0 Comments